
कलेक्टर अजीत वसंत ने दिए निर्देश, जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव ने अधिकारियों को तैयारी पूरी करने को कहा
अंबिकापुर, 28 सितंबर 2026। सरगुजा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 2 अक्टूबर 2026 को विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के प्रत्येक ग्राम एवं ग्राम पंचायत में ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं।
ग्रामसभा के सफल आयोजन के लिए जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष ग्रामसभा में निर्धारित गणपूर्ति यानी कोरम के साथ-साथ ग्रामसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक तथा शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित सरपंच, पंच एवं पंचायत सचिव की होगी।
स्थानीय स्तर पर तय होगी समय-सारणी
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोमा श्रीवास्तव ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामसभा के आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा आयोजित करने के लिए स्थानीय स्तर पर समय-सारणी निर्धारित करने तथा ग्रामसभा की व्यवस्था और निगरानी के लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपने को कहा है।
अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामसभा के आयोजन की सूचना ग्रामीणों तक समय पर पहुंचे और निर्धारित तिथि को अधिक से अधिक ग्रामीण इसमें शामिल हों।
पंचायत राज अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही
विशेष ग्रामसभा की पूरी कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129(ख)(3) के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी। ग्रामसभा में पंचायत से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।
ग्रामसभा ग्रामीणों की स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और पंचायत से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यों, पंचायत की गतिविधियों और स्थानीय जरूरतों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।
वर्ष में निर्धारित तिथियों पर ग्रामसभा का प्रावधान
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के तहत ग्रामसभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मेलन आयोजित किए जाने का प्रावधान है। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में निर्धारित तिथियों पर ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्रामसभा आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष जून और नवंबर माह में भी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश हैं।
इसी व्यवस्था के तहत सरगुजा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्रामसभा आयोजित होगी। प्रशासन ने पंचायत स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को आयोजन से संबंधित सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
