राजस्व, भू-अर्जन, आरबीसी 6-4 सहित विभिन्न प्रकरणों का होगा निराकरण
अंबिकापुर, 07 सितंबर 2026। जिले में लंबित राजस्व संबंधी प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिले में कुल 24 खंडपीठों का गठन किया गया है।
इन खंडपीठों में कलेक्टर, अपर कलेक्टर, नजूल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं डिप्टी कलेक्टर जे.आर. सतरंज को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
विभिन्न राजस्व प्रकरणों का होगा निराकरण
नेशनल लोक अदालत के दौरान संबंधित राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। इनमें राजस्व दांडिक प्रकरण, भू-अर्जन से जुड़े मामले, आरबीसी 6-4 के प्रकरण और विविध राजस्व मामले शामिल हैं।
लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण पर जोर रहेगा, जिससे लंबित प्रकरणों के निपटारे में तेजी आ सके।
निराकृत मामलों की जानकारी तत्काल भेजने के निर्देश
लोक अदालत की कार्यवाही पूरी होने के बाद संबंधित खंडपीठों को निराकृत प्रकरणों की जानकारी जिला कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए ई-मेल, व्हाट्सऐप, फैक्स अथवा विशेष वाहक के माध्यम से जानकारी भेजने की व्यवस्था की गई है।
प्रशासन ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को लोक अदालत की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने तथा निराकृत प्रकरणों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
