कटघोरा-शिवनगर-अंबिकापुर मार्ग के रिअलाइनमेंट क्षेत्र में 50-50 मीटर दायरे की भूमि प्रभावित, लखनपुर के तीन गांवों में लागू हुआ प्रतिबंध

अंबिकापुर, 07 सितंबर 2026। राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के कटघोरा-शिवनगर-अंबिकापुर खंड को 4-लेन में विकसित करने की प्रक्रिया के बीच सरगुजा जिले में प्रस्तावित मार्ग से प्रभावित भूमि को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भूमि अर्जन की प्रक्रिया को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से प्रस्तावित फोरलेन के रिअलाइनमेंट क्षेत्र में आने वाली जमीन के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन और भूमि व्यपवर्तन पर अस्थायी रोक लगाई गई है।

यह प्रतिबंध रिअलाइनमेंट की मध्य रेखा के दोनों ओर 50-50 मीटर तक के क्षेत्र में आने वाली प्रभावित भूमि पर लागू होगा।

लखनपुर के तीन गांवों की भूमि प्रभावित

प्रशासन के अनुसार, तहसील लखनपुर के लखनपुर, शिवपुर और भरतपुर गांवों से होकर प्रस्तावित 4-लेन एनएच-130 का रिअलाइनमेंट गुजर रहा है। इस क्षेत्र में मध्य रेखा के दोनों ओर 50 मीटर तक आने वाली संपूर्ण प्रभावित भूमि के संबंध में उक्त गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रशासन का मानना है कि भूमि अर्जन की प्रक्रिया के दौरान यदि प्रभावित जमीन का लगातार स्वामित्व परिवर्तन, नामांतरण या खाता विभाजन होता रहा तो मुआवजा तय करने में परेशानी आ सकती है। साथ ही वास्तविक भू-स्वामी और उनके हिस्से का निर्धारण करने में भी अनावश्यक जटिलता पैदा होने की संभावना रहती है।

मुआवजा निर्धारण और स्वामित्व सत्यापन में नहीं आएगी दिक्कत

प्रतिबंध लगाने का प्रमुख उद्देश्य प्रभावित भूमि की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाए रखना है। इससे भूमि अर्जन के दौरान स्वामित्व सत्यापन, हिस्सेदारी निर्धारण और मुआवजा तय करने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट तरीके से पूरी की जा सकेगी।

प्रशासन के मुताबिक, जमीन के क्रय-विक्रय या विभाजन पर रोक से परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली संभावित बाधाओं को कम किया जा सकेगा और फोरलेन निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित समय के भीतर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भूमि अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा आदेश

यह अस्थायी प्रतिबंध प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने से लेकर भूमि अर्जन की कार्रवाई पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। प्रभावित क्षेत्र के भू-स्वामियों को इस अवधि में भूमि से संबंधित उपरोक्त गतिविधियों से पहले लागू प्रतिबंध का ध्यान रखना होगा।

पहले भी कई गांवों में लगाया जा चुका है प्रतिबंध

एनएच-130 परियोजना के तहत प्रभावित क्षेत्रों में इस तरह का प्रतिबंध पहले भी लगाया जा चुका है। तहसील उदयपुर के साल्ही, गुमगा, डाड़गांव, मनोहरपुर, दावा, विशुनपुर, पण्डरीपानी, सोनतराई, डूमरडीह, उदयपुर, झिरमिटी और जजगा सहित कई गांवों की भूमि पर पूर्व में कार्रवाई की गई है।

इसी तरह तहसील लखनपुर के अमगसी, अधला, जुड़वानी, केंवरा, कॅवरी, लहपटरा, रजपुरीकला और सिगीटाना तथा तहसील अंबिकापुर के भिट्टीकला, जोगीबांध, माझापारा, मेन्ड्राकला, साड़बार, सुंदरपुर, उदयपुर और ढाब की प्रभावित भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं व्यपवर्तन पर भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

एनएच-130 के प्रस्तावित फोरलेन विस्तार के लिए जारी यह प्रक्रिया सड़क परियोजना से प्रभावित भूमि के स्वामित्व और मुआवजा संबंधी मामलों को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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