अंबिकापुर। सरगुजा जिले में 20 अगस्त 2026 से विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया है। इसके तहत जिले के सभी ग्रामों और ग्राम पंचायतों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी।
सरपंच, पंच और सचिव की होगी जिम्मेदारी
विशेष ग्राम सभा में केवल गणपूर्ति सुनिश्चित करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ग्राम सभा के सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति कराने की जिम्मेदारी भी संबंधित सरपंच, पंच और ग्राम पंचायत सचिव की होगी।
प्रशासन ने पंचायत प्रतिनिधियों और सचिवों को ग्राम सभा के आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने तथा अधिक से अधिक ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
पंचायत राज अधिनियम के अनुसार होगी कार्यवाही
विशेष ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख)(3) में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी।
प्रशासन की ओर से ग्राम सभा को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष ग्राम सभाओं के जरिए ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ाने और पंचायत स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
