अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र के लिए 31 अगस्त तक आवेदन, कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

अम्बिकापुर, 24 अगस्त 2026। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के कम्पोनेंट-II के तहत अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया CHIPS के माध्यम से शुरू कर दी गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पात्र परिवार अनुविभागीय अधिकारी अथवा तहसीलदार कार्यालय के लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में सरपंच या पार्षद के हस्ताक्षर तथा पटवारी के हस्ताक्षर के बाद आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

इस योजना के तहत कचरा बीनने, खतरनाक अपशिष्ट की सफाई, शुष्क शौचालयों की सफाई, जानवरों के चमड़े को रंगने तथा चमड़ा निकालने जैसे अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवार पात्र होंगे।

छात्रावासी विद्यार्थियों को ₹8 हजार की छात्रवृत्ति

योजना के कम्पोनेंट-II के तहत अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत परिवारों के कक्षा 1 से 10वीं तक के गैर-छात्रावासी विद्यार्थियों को ₹500 प्रतिवर्ष, जबकि छात्रावासी विद्यार्थियों को ₹8,000 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति व्यवसाय आधारित है और इसके लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।

जिला शिक्षा विभाग ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों एवं प्रधान पाठकों तथा शासकीय, अशासकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रभारियों को पात्र विद्यार्थियों के अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र 31 अगस्त 2026 से पहले अनिवार्य रूप से बनवाने के निर्देश दिए हैं।

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