अनधिकृत अनुपस्थिति और कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई

अम्बिकापुर, 24 अगस्त 2026। शासकीय प्राथमिक शाला परसाडांड, विकासखंड बतौली के प्रधान पाठक श्री मंगलेश्वर राम को जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विद्यालय में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, विद्यार्थियों की कम उपस्थिति तथा प्रधान पाठक के दायित्वों के निर्वहन में प्रथमदृष्टया गंभीर लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्री मंगलेश्वर राम 13 अक्टूबर 2008 से उक्त विद्यालय में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हैं। जांच के दौरान उनकी विद्यालय में नियमित उपस्थिति बेहद कम पाई गई। निरीक्षण के समय विद्यालय में दर्ज 20 विद्यार्थियों में से केवल 13 विद्यार्थी उपस्थित मिले। विद्यालय में उपस्थिति और शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर भी प्रतिकूल तथ्य सामने आए।

विभाग द्वारा पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के बावजूद पुनः शिकायत प्राप्त हुई। इसके बाद कराई गई जांच में विद्यालय में उपस्थिति एवं कर्तव्य निर्वहन के संबंध में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मंगलेश्वर राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मैनपाट, जिला सरगुजा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे तथा नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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