सरगुजा संभाग के अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धाराओं और आवेदन निराकरण की प्रक्रिया का दिया प्रशिक्षण

अम्बिकापुर, 24 अगस्त 2026। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से राज्य सूचना आयोग के निर्देशानुसार सरगुजा संभागायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में दो दिवसीय संभागस्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का आयोजन 24 एवं 25 अगस्त को किया जा रहा है। सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा की उपस्थिति में आयोजित कार्यशाला में संभाग के सभी जिलों से अधिकारी शामिल हुए।

कार्यशाला के पहले दिन प्रतिभागियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रमुख धाराओं और प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। एसएलएमटी एवं डीएलएमटी के प्रशिक्षकों ने विभिन्न धाराओं पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रशिक्षण दिया।

इस दौरान आरटीआई आवेदनों के निराकरण के दौरान अधिकारियों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और विभिन्न परिस्थितियों में आरटीआई आवेदनों के प्रभावी निराकरण की प्रक्रिया को समझा।

कार्यशाला में अधिकारियों को अपने-अपने जिलों और विकासखंड स्तर पर भी इसी प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर समझ विकसित कर आम नागरिकों को समय पर सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है।

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