धौरपुर-लुण्ड्रा क्षेत्र में खनिज अमले की सघन जांच; वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज

अम्बिकापुर। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन में खनिज अमले ने 7 सितंबर को धौरपुर-लुण्ड्रा क्षेत्र एवं आसपास खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच की। जांच के दौरान बिना अभिवहन पास के खनिज परिवहन करते हुए 6 वाहन पकड़े गए

खनिज विभाग के अनुसार जांच में चार टिप्पर, एक सोल्ड टिप्पर और दो हाईवा वाहन बिना वैध अभिवहन पास के खनिज परिवहन करते पाए गए। पकड़े गए वाहनों में CG15 EF 6612, CG15 EJ 5132, CG15 EF 0357, एक सोल्ड टिप्पर, CG15 EL 0424 एवं CG15 EF 5402 शामिल हैं।

चालकों और वाहन मालिकों पर प्रकरण दर्ज

विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में वाहन क्रमांक CG15 EF 6612 के चालक मरमानुस एवं वाहन मालिक मनोज अग्रवाल, CG15 EJ 5132 के चालक देवकुमार एवं वाहन मालिक दिलीप जायसवाल, CG15 EF 0357 के चालक पारसराम एवं वाहन मालिक दुर्गा प्रसाद गुप्ता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

इसी तरह सोल्ड टिप्पर के चालक शुभाष एवं वाहन मालिक दीपक यादव, CG15 EL 0424 के चालक रवि यादव एवं वाहन मालिक मनोज कुमार अग्रवाल तथा CG15 EF 5402 के चालक लरग साय एवं वाहन मालिक अभिषेक श्रीवास्तव के विरुद्ध भी अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

कार्रवाई के बाद सभी 6 वाहनों को थाना धौरपुर की अभिरक्षा में अग्रिम आदेश तक रखा गया है।

इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

खनिज विभाग के अनुसार संबंधित प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(4), 21(5) एवं 23 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के यथासंशोधित नियम 71 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने बताया कि 22 जून 2026 को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में व्यापक संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 71(3) के तहत शमन शुल्क की न्यूनतम राशि 25 हजार रुपये अथवा 2 हजार रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो, निर्धारित की गई है।

इसके अलावा संबंधित मामलों में अवैध रूप से परिवहन किए गए खनिज के बाजार मूल्य की राशि भी वसूल की जाएगी।

अवैध खनिज परिवहन पर विभाग की नजर

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभागीय अमले द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है।

विभाग ने नियमों का उल्लंघन कर खनिजों का परिवहन करने वाले वाहन मालिकों और संचालकों को नियमानुसार वैध दस्तावेज एवं अभिवहन पास के साथ ही खनिज परिवहन करने की हिदायत दी है। अधिकारियों के अनुसार अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *