रघुनाथपुर, लुंड्रा और धौरपुर क्षेत्र में खनिज अमले की जांच कार्रवाई; सभी वाहन धौरपुर थाना की अभिरक्षा में

अम्बिकापुर, 17 सितम्बर 2026। सरगुजा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत खनिज अमले ने रघुनाथपुर, लुंड्रा और धौरपुर क्षेत्र में वाहनों की जांच की। इस दौरान बिना वैध अभिवहन पास के खनिज परिवहन करते छह हाईवा-टिप्पर वाहन पकड़े गए।

जांच के दौरान पकड़े गए वाहनों में CG15 EC 2147 हाईवा, चालक ओमप्रकाश और वाहन मालिक मनीष अग्रवाल; CG15 EJ 9876 हाईवा, चालक परसू यादव और मालिक राहुल अग्रवाल; CG15 EG 2403 हाईवा, चालक कमलेश और मालिक शैलेश गुप्ता (अतुल कुमार); CG12 5 2301 हाईवा, चालक अघन साय और मालिक विक्की गुप्ता; CG15 EF 5397 टिपर, चालक रिहान खान और मालिक उमाशंकर पैकरा तथा CG15 DP 3005 हाईवा, चालक वकील अंसारी और मालिक पवन सिंह शामिल हैं।

छह वाहनों पर प्रकरण दर्ज

खनिज विभाग के अनुसार, सभी छह वाहनों के खिलाफ अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई के बाद वाहनों को अग्रिम आदेश तक धौरपुर थाना की अभिरक्षा में रखा गया है।

प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(4), 21(5) एवं 23 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के संशोधित नियम 71 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध परिवहन पर शमन राशि का प्रावधान

विभाग के अनुसार, 22 जून 2026 की अधिसूचना के जरिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 71(3) के तहत अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में न्यूनतम 25 हजार रुपये अथवा 2 हजार रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो, शमन राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा संबंधित मामलों में खनिज का बाजार मूल्य भी वसूल किए जाने का प्रावधान बताया गया है।

खनिज विभाग ने जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर निगरानी एवं कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। विभाग ने वाहन संचालकों और खनिज कारोबार से जुड़े लोगों से वैध अभिवहन पास के साथ ही खनिज परिवहन करने की अपील की है।

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